
पारदर्शी विकास न्यूज़ हमीरपुर। वर्ष 2017 में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 19 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।सुमेरपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में आरोपी सादिक पर एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले की लगातार पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता को न्याय मिला। फैसले को महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।