
Pardarshi Vikas News Prayagraj
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मदरसों की एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) से जांच कराए जाने के आदेश पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर किन आधारों पर एटीएस को मदरसों की जांच का निर्देश दिया गया था।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ताओं ने 9 दिसंबर 2025 को जारी एटीएस जांच आदेश को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश के मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 और नियमावली 2016 के तहत वैध रूप से संचालित हैं, ऐसे में अचानक एटीएस जांच का आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने इसे मनमाना और आधारहीन बताया है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि यह एक सामान्य जांच प्रक्रिया है और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने याचिका को समय से पहले दाखिल बताया।
कोर्ट ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि जांच आदेश जारी करने के पीछे क्या ठोस कारण थे। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।