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मोहर्रम-कांवड़ यात्रा को लेकर उन्नाव में धारा-163 लागू

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 पारदर्शी विकास न्यूज़।
मोहर्रम और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए उन्नाव जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।आदेश के अनुसार, बिना सक्षम अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सुरक्षा बल और अधिकृत अधिकारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक पोस्टर-बैनर और सोशल मीडिया पर अफवाह या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ताजिया, कांवड़ यात्रा या अन्य धार्मिक जुलूस निकालने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजकों को निर्धारित मार्ग, समय और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जा सकेगा।जिलाधिकारी ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को देने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।