
PARDARSHI VIKASH NEWS प्रयागराज। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रयागराज जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र ने शहर के 86 गेस्ट हाउस, होटल, बैंक्वेट हॉल और लॉज के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।प्रशासन की जांच में सामने आया कि इन प्रतिष्ठानों के संचालकों ने अनिवार्य अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) प्राप्त नहीं किया था। इसके बावजूद व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की है।एडीएम सिटी सत्यम मिश्र ने कहा कि लखनऊ जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना किसी भी प्रतिष्ठान को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।जांच में पाया गया कि कई परिसरों में आग से बचाव के जरूरी इंतजामों की कमी थी। ऐसे में किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई थी। प्रशासन ने सराय एक्ट के तहत इन सभी 86 प्रतिष्ठानों के आवेदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश के बाद भी यदि कोई होटल, लॉज या गेस्ट हाउस संचालित पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कार्रवाई की जद में आए प्रमुख प्रतिष्ठानों में खुशी बैंक्वेट लॉज, प्लेटिनम इन गेस्ट हाउस, अम्बर विला गेस्ट हाउस, पंखुड़ी गार्डेन, प्रयाग पैलेस, राधे-राधे लॉज, प्रीमियम लॉज, रमेश पैलेस, न्यू ग्रीन गार्डेन, आर्यन पैलेस, जे.के. महल गेस्ट हाउस, रॉयल होटल और द गोल्डेन ट्री समेत कई अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं।प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर के होटल और गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द अग्नि सुरक्षा मानक पूरे करने के निर्देश दिए हैं।