
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए करंटयुक्त बाड़ लगाने पर विद्युत विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की है। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने कहा कि घरेलू या कृषि लाइन से करंट प्रवाहित कर बाड़ लगाना पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने बताया कि ऐसी बाड़ से किसी व्यक्ति या पशु की मौत होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। विभाग ने किसानों से सुरक्षित और स्वीकृत तकनीकों का ही उपयोग करने की अपील की है।