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CDSCO का बड़ा निर्देश: ब्यूटी बढ़ाने वाले इंजेक्शन कॉस्मेटिक नहीं

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PARDARSHI VIKASH NEWS सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने स्पष्ट किया है कि इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले “कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स” कानून के तहत मान्य नहीं हैं। यानी ब्यूटी बढ़ाने के नाम पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन को कॉस्मेटिक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और इनका उपयोग अनुमति योग्य नहीं होगा।CDSCO ने कहा कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल केवल त्वचा पर लगाने, छिड़कने या सौंदर्य बढ़ाने के लिए होता है, न कि शरीर के अंदर इंजेक्शन के रूप में देने के लिए। ऐसे किसी भी उपयोग को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स 2020 के तहत गैरकानूनी माना जाएगा।रेगुलेटर ने यह भी चेतावनी दी है कि भ्रामक विज्ञापनों, गलत दावों और प्रतिबंधित तत्वों वाले ब्यूटी ट्रीटमेंट्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसे अवैध या संदिग्ध ट्रीटमेंट्स की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।