
PARDARSHI VIKASH NEWS Supreme Court of India बुधवार को उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से Chief Justice of India को हटाया गया था।यह मामला 2023 में बने कानून से जुड़ा है। पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI शामिल होते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने नया कानून लाकर CJI की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे Election Commission of India की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। उनका आरोप है कि नया कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को कमजोर करता है।पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि अगर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है, तो चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल कर स्वतंत्रता का दिखावा क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि CBI निदेशक की चयन समिति में CJI शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है।मामले पर सुनवाई जारी है।