
पारदर्शी विकास न्यूज़ बांदा
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए 12 माह तक की अवधि के किरायानामा और पट्टा विलेख की डिजिटल स्टाम्पिंग की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। अब मकान मालिक और किरायेदार को उप निबंधक कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।नई व्यवस्था के तहत दोनों पक्ष ऑनलाइन विवरण भरकर स्टाम्प शुल्क जमा करेंगे और आधार आधारित ई-हस्ताक्षर के जरिए डिजिटल रूप से स्टाम्पित दस्तावेज तत्काल प्राप्त कर सकेंगे।उप महानिरीक्षक निबंधन रईस अहमद खां ने बताया कि यह सुविधा प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाएगी। साथ ही किरायेदारी से जुड़े विवाद कम होंगे और विधिसम्मत दस्तावेजीकरण को बढ़ावा मिलेगा