
Pardarshi Vikas News Mahoba
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को माह मई 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 24 अप्रैल से 8 मई तक किया जाएगा। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अमोल सिंह चौहान कुलपहाड़ ने बताया कि खाद्यान्न वितरण के तहत अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं व 3 किलो ग्राम चावल कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया जाएगा। वितरण में इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा विक्रेता अपने उपलब्ध स्टाक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 8 मई 2026 होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निशुल्क खदान वितरण किया जाएगा।