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साक्ष्य के अभाव में मानहानि के मामले में राहुल गांधी बरी

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सुल्तानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी।कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर को पूरी हुई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि बयान किसी को अपमानित करने की मंशा से नहीं दिया गया था, जबकि परिवादी पक्ष ने उन्हें दोषी ठहराने की मांग की थी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया। फैसले के बाद उनके समर्थकों ने खुशी जताई।