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राहुल गांधी पर FIR का आदेश

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Pardarshi Vikas News Lucknow

 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने के निर्देश भी दिए हैं। यह आदेश कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनाया गया। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने और भारतीय नागरिकता संबंधी तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने अदालत में ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं और वहां चुनावी रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय ने केस से संबंधित फाइलें हाईकोर्ट में पेश कीं, जिनका परीक्षण करने के बाद अदालत ने एफआईआर और सीबीआई जांच के आदेश दिए। इससे पहले 28 जनवरी 2026 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसी मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। उस समय कहा गया था कि नागरिकता विवाद से जुड़े कोई नए या ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। याचिका में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है।