
पारदर्शी विकास ब्यूरो कुशीनगर। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह जून 2026 के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 25 मई 2026 से 10 जून 2026 तक किया जाएगा। यह वितरण खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वितरण प्रारम्भ होने से पूर्व उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से संबंधित उपजिलाधिकारी निगरानी करेंगे। साथ ही पर्यवेक्षणीय अधिकारी अपनी देखरेख में पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से वितरण कार्य सम्पन्न कराएंगे।उन्होंने बताया कि अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूँ एवं 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 1 किलोग्राम गेहूँ एवं 4 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी लागू रहेगी, जिससे उपभोक्ता किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो सकेगा, उन्हें वितरण की अंतिम तिथि 10 जून 2026 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित अवधि में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकानें खोलकर राशन वितरण सुनिश्चित करें।