
पारदर्शी विकास ब्यूरो कुशीनगर। जनपद में पेट्रोल और डीजल की बिक्री व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुपालन में जारी इस आदेश से अब पेट्रोल पंपों पर ईंधन बिक्री के नियम और सख्त हो गए हैं।नए निर्देशों के अनुसार संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अब खुदरा पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को अपनी ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने अधिकृत उपभोक्ता पंपों से करनी होगी।डीएम ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंपों पर डीजल केवल वाहन के टैंक या PESO से अनुमोदित कंटेनर में ही दिया जाएगा। किसी भी ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा खरीदे गए डीजल की पुनः बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।हालांकि, प्रशासन ने किसानों और अत्यावश्यक सेवाओं को राहत देते हुए विशेष व्यवस्था की है। कृषि कार्यों के लिए किसानों को एक बार में 20 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि रेलवे, सड़क एवं भवन निर्माण, अस्पताल, मोबाइल टावर सहित अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए संबंधित विभागों को जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही अतिरिक्त डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों, तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले 90 दिनों तक प्रभावी रहेगा या शासन द्वारा संशोधित अथवा निरस्त किए जाने तक लागू रहेगा।