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आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को 15 दिन की सजा

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पारदर्शी विकास न्यूज़, अमेठी। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय ने 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार, पीपरपुर थाना क्षेत्र के थनवार वाडी निवासी महेंद्र कुमार पांडेय पुत्र विद्या प्रसाद के खिलाफ वर्ष 2000 में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। 12 सितंबर 2000 को पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध रामपुरी चाकू बरामद किया था। इस मामले में मु0अ0सं0 570/2000, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद 26 सितंबर 2000 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की पैरवी के बाद एसीजे/जेएम सुलतानपुर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।