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दिव्यांग दंपतियों को 35 हजार तक प्रोत्साहन राशि

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पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। युवक के दिव्यांग होने पर ₹15 हजार, युवती के दिव्यांग होने पर ₹20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर ₹35 हजार की राशि मिलेगी। आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक, युवक की आयु 21 और युवती की 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। संयुक्त बैंक खाता, विवाह संबंधी अभिलेख और अन्य दस्तावेज जरूरी हैं। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। आवेदन की प्रति आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला कार्यालय में जमा करनी होगी। अधूरा आवेदन मान्य नहीं होगा।