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दिव्यांग शादी योजना में मिलेगा 35 हजार तक अनुदान, आवेदन शुरू

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Pardarshi Vikas News Kanpur Dehat

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत योग्य दम्पत्तियों को 35 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नेहा सिंह ने यह जानकारी दी।

योजना के अनुसार यदि युवक दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि युवती दिव्यांग है तो 20 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें 35 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दम्पत्ति में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होना आवश्यक है।

इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता दर्ज होना अनिवार्य है। योजना का लाभ केवल उन्हीं दम्पत्तियों को मिलेगा जिनका विवाह पिछले वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। किसी भी पक्ष पर आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए और न ही किसी मामले में दोषसिद्धि होनी चाहिए।

विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन विवाह का वैध प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होगा। साथ ही किसी भी पक्ष का पूर्व से जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए।

इच्छुक दम्पत्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद उसकी प्रिंट कॉपी और आवश्यक दस्तावेज जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या-105, विकास भवन माती में जमा करनी होगी।

आवेदन के साथ संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण पत्र या कार्ड, आयु व आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।