
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। सिरमौर बुद्ध विहार सोइया, गंगौली की प्रबंध समिति के विवाद और नवीनीकरण मामले में उप रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स लक्ष्मी कांत ने करीब एक साल चली जनसुनवाई और लिखित बहस के बाद 28 सितंबर को निर्णय सुनाया। निर्णय की प्रति बुधवार को पक्षकारों को प्राप्त हुई। उप रजिस्ट्रार ने मौजूदा प्रबंध समिति को अमान्य और विधि शून्य घोषित करते हुए पुरानी कमेटी की साधारण सभा के सदस्यों को वैध माना है। साथ ही नई प्रबंध समिति के निर्वाचन के आदेश जारी किए गए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम और निर्वाचन अधिकारी की घोषणा बाद में होगी।वरिष्ठ सदस्य बेंचू ने बताया कि निर्णय के बाद सदस्यों में खुशी है। उन्होंने भंते प्रज्ञा मित्र के आचरण को बौद्ध धम्म की शिक्षाओं और भिक्षु आचरण के विपरीत बताया। श्याम कुमार, बृजेश कुमार, फूल चंद्र बौद्ध, संजय कुमार, श्याम लाल, रामचंद्र, प्रमोद कुमार एडवोकेट, दिलीप कुमार सहित अन्य सदस्यों ने निर्णय पर प्रसन्नता जताई।